Gurugram News-आरओएफ डेवलपर्स और एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी नहीं चलेगी
आरओएफ डेवलपर्स और एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी नहीं चलेगी,कड़ा विरोध किया द वेस्टरलीज सोसाइटी ने : हितेश चौधरी
आरओएफ बिल्डर का अपना कोई रास्ता नहीं, एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी से द वेस्टरलीज सोसाइटी का रास्ता इस्तेमाल न करे ना दूसरे को इस्तेमाल के लिए दे : हितेश चौधरी
रात्रि में टहलने के दौरान आरओएफ समिति की रेजिडेंट लोग महिलाओं पर लगाते हैं लेजर लाइट: सविता
गुरुग्राम/18.05.2025/न्यूज हैंड ब्यूरो
गुरुग्राम सेक्टर-108 स्थित परियोजना “द वेस्टरलीज” के निवासी/मालिक नीचे उल्लिखित डेवलपर्स और डीटीपी (प्रवर्तन), गुरुग्राम के अवैध कृत्यों के खिलाफ कड़ा विरोध जताने के लिए एकत्र हुए थे।
आरडब्ल्यूए प्रधान हितेश चौधरी ने बताया कि “द वेस्टरलीज” के निवासी जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), गुरुग्राम के कार्यालय द्वारा की गई स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और अवैध कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हैं, विशेष रूप से पत्र ज्ञापन संख्या जीएन/डीटीपी-ई/2025/04/08-01 दिनांक 03.02.2025 को जारी करने के संबंध में। यह पत्र “द वेस्टरलीज” के असली मालिकों और निवासियों की पीठ पीछे जारी किया गया था और हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा कानूनों, नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन है।
यह पत्र प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है - विशेष रूप से ऑडी अल्टरम पार्टम (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार) - क्योंकि इसे “द वेस्टरलीज” के निवासियों को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था। इस पत्र की सामग्री को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसे हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत कानून या अधिकार क्षेत्र के किसी भी प्रावधान का हवाला दिए बिना मनमाने ढंग से जारी किया गया था।
चौंकाने वाली बात यह है कि गुरुग्राम के जिला नगर नियोजक (प्रवर्तन) ने कानूनी समर्थन, अधिकार क्षेत्र या लागू कानून के किसी भी संदर्भ से रहित एक पत्र जारी करके अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर काम किया है, यह सब प्रभावित हितधारकों - "द वेस्टरलीज़" के निवासियों की अनुपस्थिति में किया गया है। कार्यप्रणाली और इसमें शामिल पक्षों, जिसमें गुरुग्राम के सेक्टर-108 में आरओएफ एलांते परियोजना के डेवलपर्स और एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, को देखते हुए इस मनमानी कार्रवाई को प्रभावित करने वाले अनुचित प्रभाव और संभावित मौद्रिक विचारों की उचित आशंका है।
आक्षेपित पत्र आरओएफ एलांते के निवासियों को एक आंतरिक संचलन सड़क के माध्यम से अनधिकृत और अस्थायी पहुँच प्रदान करता है जो मेसर्स एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास लाइसेंस संख्या 43/2019 का हिस्सा है। यह आंतरिक सड़क "द वेस्टरलीज़" के परिसर में स्थित है और इसका उपयोग केवल इसके निवासियों द्वारा किया जाना है। इस तरह की पहुंच प्रदान करना न केवल "द वेस्टरलीज़" के मालिकों और निवासियों के नागरिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि सुरक्षा, यातायात भीड़, ध्वनि और वायु प्रदूषण, और शांतिपूर्ण जीवन में समग्र व्यवधान से संबंधित गंभीर चिंताओं को भी जन्म देता है - विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर समूहों के लिए। यह ध्यान देने योग्य है कि “द वेस्टरलीज़” की आंतरिक संचलन सड़कें, पार्क, क्लब हाउस और अन्य सामुदायिक सुविधाएँ भूखंडों की बिक्री के बाद निवासियों के साझा स्वामित्व में होंगी। इन आंतरिक परिसंपत्तियों को बाहरी लोगों को उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता है, खासकर वैध हितधारकों की सहमति के बिना। कानूनी तौर पर, आरओएफ एलांते निवासियों द्वारा केवल राजस्व सड़कों का उपयोग किया जा सकता है, और उनका “द वेस्टरलीज़” की आंतरिक संचलन सड़कों पर कोई वैध दावा नहीं है।
सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चूक हो रही है जैसा कि संविधान ने बताया कि रात्रि में टहलने के दौरान आरओएफ समिति की रेजिडेंट लोग महिलाओं पर लगाते हैं लेजर लाइट । इस माहौल को देखकर कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहींकरेगी। सरकार और प्रशासन से मीडिया के माध्यम से निवेदन है रा फ बिल्डर का नक्शा जांच पड़ताल कर उसका रास्ता उसे बताया जाए, जिससे एक्सपीरियंस बिल्डर द्वारा बनाया गया द वेस्टरलीज़” सोसाइटी के अंदर किसी दूसरे बिल्डर की या किसी भी व्यक्ति को वहां की RWA अनुमति द्वारा प्रवेश न मिले।
एक उचित तुलना करने के लिए - क्या आरओएफ एलांते के निवासी अपनी सहमति के बिना अपनी आंतरिक सड़कों तक सार्वजनिक पहुँच की अनुमति देंगे? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। इसी तरह, “द वेस्टरलीज़” के निवासियों के पास किसी भी तीसरे पक्ष को अपने आंतरिक बुनियादी ढांचे तक पहुँचने से प्रतिबंधित करने का पूरा कानूनी अधिकार है।
यह ध्यान देने योग्य है कि “द वेस्टरलीज़” की आंतरिक संचलन सड़कें, पार्क, क्लब हाउस और अन्य सामुदायिक सुविधाएँ भूखंडों की बिक्री के बाद निवासियों के साझा स्वामित्व में होंगी। इन आंतरिक परिसंपत्तियों को बाहरी लोगों को उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता है, खासकर वैध हितधारकों की सहमति के बिना। कानूनी तौर पर, आरओएफ एलांते निवासियों द्वारा केवल राजस्व सड़कों का उपयोग किया जा सकता है, और उनका “द वेस्टरलीज़” की आंतरिक संचलन सड़कों पर कोई वैध दावा नहीं है।
एक उचित तुलना करने के लिए - क्या आरओएफ एलांते के निवासी अपनी सहमति के बिना अपनी आंतरिक सड़कों तक सार्वजनिक पहुँच की अनुमति देंगे? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। इसी तरह, “द वेस्टरलीज़” के निवासियों के पास किसी भी तीसरे पक्ष को अपने आंतरिक बुनियादी ढांचे तक पहुँचने से प्रतिबंधित करने का पूरा कानूनी अधिकार है।
बुनियादी ढांचा।
यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि गुरुग्राम के सेक्टर-108 में स्थित आरओएफ एलांते में पहले से ही नानक हेरी गांव से होकर पूर्वी दिशा से एक सड़क है, जो धरमपुर और नानक हेरी के बीच राजस्व सड़क से जुड़ती है। यह सड़क आरओएफ एलांते परियोजना के लिए पर्याप्त प्रवेश और निकास प्रदान करती है, और इसलिए, "द वेस्टरलीज" के माध्यम से पहुंच प्रदान करने का कोई तार्किक या कानूनी आधार नहीं है।
यह बहुत चिंताजनक है कि एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आरओएफ एलांते के डेवलपर्स से अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास में, "द वेस्टरलीज" निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन किया और नागरिक कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति दी।
इन घोर उल्लंघनों के मद्देनजर, "द वेस्टरलीज" के निवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए गुरुग्राम के जिला न्यायालय में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। समुदाय न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाइयों से इसके निवासियों की सुरक्षा, सुरक्षा और शांति से समझौता नहीं होता है।
साथ में मीटिंग के दौरान मौजूद रहे समिति के लोग जितेंद्र छाबड़ा, राव बलवंत, जितेंद्र लखड़ा, अधिवक्ता रजत, अधिवक्ता तनुज जागलान, विजय पायलट , सविता, डॉ आशीष, हिरेंद्र राय, मुकेश सिंघल, राजीव अरोड़ा, दीवान जी समिति कई लोगों उपस्थित रहे।